Ticket cancellation GST : आप सभी लोगों ने कभी न कभी रेलवे का टिकट जरूर बुक कराया होगा लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमें टिकट को कैंसिल करना पड़ता है रेलवे के नियमों के मुताबिक आपका पैसा खाते में आ जाता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल टिकट को कैंसिल कराने के बाद उस पर जीएसटी लगेगी या नहीं? इस बात का जवाब भारतीय रेलवे ने दिया है।
रेलवे ने बताया है कि टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी सिर्फ एसी क्लास और प्रथम श्रेणी टिकटों पर ही लागू होता है। रेल मंत्रालय ने 2017 में 23 सितंबर को जारी निर्देशों में बताया था कि बुकिंग के समय चार्ज की गई राशि को जीएसटी के साथ वापस करने की सहूलियत थी। अब जीएसटी का पैसा वापस नहीं करने का सवाल है तो ये नियम सिर्फ एसी और पहली श्रेणी के टिकटों पर लागू होता है।
चार्ट बनने के बाद आपको वेटिंग लिस्ट या आरएसी मिली हो तो आप ट्रेन के समय से आधे घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल कर सकते है, स्लीपर क्लास में आपको 60 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा टिकट कैंसिल कराने पर वहीं एसी क्लास के टिकटों को कैंसिल कराने पर आपको 65 रपये का चार्ज देना होगा उसके बाद आपके टिकट का पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कंफर्म टिकट की, अगर आप अपना कंफर्म टिकट 48 घंटे के अंदर या 12 घंटे पहले तक टिकट को कैंसिल कराते हैं तो आपके टिकट की कुल रकम का 25 फीसदी चार्ज लिया जाएगा। अगर आप ट्रेन के समय से चार से 12 घंटे पहले टिकट को कैंसिल कराते हैं तो टिकट के पैसे का 50 फीसदी चार्ज लिया जाएगा।
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