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Ayodhya Case – सदियों से विवादित ढ़ाचें बाबरी मस्जिद और राम-मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपना फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि का कब्जा सरकारी ट्रस्ट को देकर मंदिर बनाने का आदेश दिया है.
वहीं, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में ही प्रमुख स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन सरकार द्वारा जमीन देने के आदेश भी दे दिए हैं. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वादी भगवान रामचंद्र के बालस्वरूप ‘रामलला’ को 2.77 एकड़ ज़मीन देने का फैसला किया है. जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए 5 एकड़ जमीन का प्लॉट दिया जाएगा.
कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘सहिष्णुता तथा परस्पर सह-अस्तित्व हमारे देश तथा उसकी जनता की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं…’ कोर्ट ने 3 महीने के भीतर सरकार को ट्रस्ट या बोर्ड बनाकर मदिर निर्माण करने का फैसला बनाया है. आइए पढ़ते हैं क्या है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
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