Pervez Musharraf gets death penality : पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को कोर्ट ने सुनाई सज़ा-ए-मौत
Former president Pervez Musharraf gets death penality in pakistan : पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी शख्स को संविधान की अवहेलना करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है. ये सजा कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ़ को सुनाई गई हैं.
मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वक़ार अहमद सेठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ द्वारा ये फैसला लिया गया है. इस फैसले में परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई.
बता दें कि इन दिनों मुशर्रफ बीमारी के चलते दुबई के किसी अस्पताल में भर्ती हैं. वहां पर उनका इलाज चल रहा है. मुशर्रफ पर 31 मार्च 2014 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा देशद्रोह का मुकदमा लगा था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए आना था. लेकिन मुशर्रफ सिर्फ एक बार कोर्ट के सामने आए. इसके बाद उन्हें कभी भी कोर्ट में नहीं मौजूद पाया गया .
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने देश के संविधान की अवहेलना की. इस वजह से परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सजा सुना दी गई. उन्हें ये सजा कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया के 5 साल तक चलने के बाद सुनाया गया है.
सन् 2013 में नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग सत्ता में आई. इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ गई. नवाज़ शरीफ के सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही मुशर्रफ पर संविधान की अवहेलना का मुकदमा दायर हो गया था.