Coronavirus pandemic News : कोरोना संकट के बीच गृह मंत्रालय ने दी दुकानें खोलने की अनुमति, क्या खुली शराब की दुकानें ?
Coronavirus pandemic News : देश में 3 मई तक दोबारा लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश को काफी नुकसान भी हो रहा है। साथ ही मजदूरों की परेशानियां बढ़ती जा रही है।
जिसे कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार राहत देने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ चुनौती ये है कि कोरोना के मामलों पर लगाम भी लगानी है. वहीं, दूसरी तरफ आम जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करानी हैं।
ऐसे में लॉकडाउन के बीच गृह-मंत्रालय (Coronavirus pandemic News) की तरफ से राहत देते हुए कई दुकानों को शर्त के साथ खोलने की परमिशन दे दी है। आज से देश में कुछ जरुरी सामानों की दुकानें भी खोलने की परमिशन दी गई है।
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया कि मॉल, शॉपिंग कॉम्लैंक्स को छोड़कर रजिस्टर्ड सभी दुकानों को खोला जा सकता है लेकिन उसके लिए हर दुकानदार को कुछ शर्तों का पलन करना होगा।
Coronavirus pandemic News : दुकानों में सामुदायिक दूरी जरुरी
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल यानी से खुलने वाली दुकानों में केवल 50 फीसदी ही कर्मचारियों के काम करने की परमिशन दी है। साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। और उससे भी ज्यादा जरुरी सोशल डिस्टेंसिंग है।
Coronavirus pandemic News : लेकिन नहीं मिलेगी शराब
गृहमंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में 25 अप्रैल से देश भर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोलने की परमिशन को कहा गया।
ऐसे में कुछ लोग सोच रहे थे कि शराब की दुकाने भी खुलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का कोई आदेश नहीं आया है। शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। शराब की दुकानों को बंद रखा गया है।
इसके साथ ही ये भी बता दें कि जो दुकानें खोलेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है। हालांकि
अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
इसके साथ ही सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगरपालिकाओं (Coronavirus pandemic News) की सीमा के अंदर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की परमिशन दी है। वहीं हॉटस्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई है।
बल्कि हॉटस्पॉट इलाकों में नगर निगम के दायरे और उसके पास सभी सिंगल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। लेकिन फिलहाल ये 3 मई तक बंद रहेंगी।