LDA Flat Scheme : लखनऊ में घर बनाना होगा अब और भी आसान, 25 फ़ीसदी राशि जमा करके पाएं 10 साल की आसान किस्तों पर फ्लैट

LDA Flat Scheme : लखनऊ में घर बनाना होगा अब और भी आसान, 25 फ़ीसदी राशि जमा करके पाएं 10 साल की आसान किस्तों पर फ्लैट

LDA Flat Scheme : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लोगों के खुद के मकान और दुकान होने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए नया कदम बढ़ाया है।शनिवार को प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक में 10 साल की आसान किस्तों पर लोगों को दुकान और मकान उपल्ब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

आसान किस्तों में पाए अपना खुद का घर

अगर आपको अपना खुद का फ्लैट और दुकान लेने का सपना है,तो लखनऊ विकास प्राधिकरण इस सपने को हकीकत में बदलने में आपकी मदद कर सकता है।अब फ्लैट और दुकान की मजूदा कीमत का सिर्फ 25 से 35 फीसद जमा करके आप उसे अपना बना सकते हैं।

इसके बाद 10 वर्ष में आसान किस्तों पर पूरा भुगतान करके आप संपत्ति को अपने नाम कर सकते हैं।शनिवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड में बैठक में एलडीए की तरफ से यह फैसला लिया गया है।अध्यक्ष डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्रस्ताव के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी मुहर लगी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में खाली फ्लैट और दुकानों को 10 साल के आसान किस्तों पर बेचा जाएगा।

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सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को फ्लैट के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि और जन सामान्य को 35 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर अनुबंध फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा।शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में चुकानी होगी।दुकानों के लिए निर्धारित मूल्य की 25% धनराशि का अग्रिम भुगतान करके कब्जा लिया जा सकेगा।और शेष राशि किस्तों में भरनी है

1 प्रतिशत देना होगा सर्किल रेट

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब नियोजित और स्वीकृत योजना में आवासीय उपयोग के लिए 2 भूखंड और व्यावसायिक उपयोग के लिए 4 भूखंडों को जोड़कर भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने आवेदन शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।उपाध्यक्ष ने बताया कि आवासियों के लिए प्रचलित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत कार्यालय और अन्य उपयोग के भूखंडों पर 2 प्रतिशत और व्यवसायिक उपयोग के भूखंडों के लिए 3प्रतिशत आमेलन शुल्क लगेगा।

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